उज्जैन जिले के नागदा में डेढ़ साल पहले महिला से हुई मंगलसूत्र लूट की घटना में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। प्रकरण में न्यायालय ने दो लुटेरों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
घटना 11 सितंबर 2021 की है। रश्मि अपनी पडौसी चंचल एवं उसके पति सुनील मालवीय के साथ रात करीब 9:15 बजे बिरला मंदिर से दर्शन कर ब्रिज से होकर लौट रही थी। इस दौरान बाइक पर चेतन सिंह पिता गुलाब सिंह, उम्र 27 वर्ष, और विशाल पिता किशनलाल मालवीय, उम्र 23 वर्ष, बाइक पर आए। एक ने बाइक रोकी, दूसरा उतरकर आया और रश्मि को धक्का देकर उसके गले से मंगल सूत्र छीनकर ले गया। उसकी कीमत करीब पचास हजार रुपये थी। वारदात होते ही रश्मि चिल्लाई, लेकिन लुटेरे बाइक से भाग गए। मामले में बिरलाग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर खोजबीन की। काफी प्रयास के बाद लुटेरों के रूप में चेतन और विशाल की पहचान होने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा। नागदा सत्र न्यायाधीश ने दोषी पाए जाने पर चेतन और विशाल को 10-10 साल कारावास और 200 रुपये अर्थदंड लगाया। मुकदमे में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक रेवतसिंह ठाकुर ने रखा।