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Ujjain: बहला-फुसलाकर पीथमपुर ले गया 26 दिन दुष्कर्म किया फिर छोड़कर भागा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा

Thu, 25 May 2023 11:00 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन

सार

उज्जैन में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसकी मर्जी के बगैर 26 दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे इसके लिए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 
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Court Room - फोटो : Social Media
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विस्तार
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एक युवक ने एक नाबालिग से कुछ ऐसी दोस्ती निभाई कि वह उसे अपने साथ ऑटो में बैठाकर पीथमपुर ले गया, जहां उसने दो दिनों तक उसे अपने दोस्त के घर रखा उसके बाद मकान किराए से लेकर 26 दिन उसे अपने साथ रखा। जहां उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे उज्जैन के छोड़कर फरार हो गया। नाबालिग की रिपोर्ट पर चिमनगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए इस मामले में आगामी कार्रवाई के लिए न्यायालय मैं अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय ने युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष तक कारावास की सजा सुनाई है। 
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उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 10 दिसंबर 2020 को दोपहर करीब दो बजे आरोपी शेरूशाह उर्फ नाहरू पिता शकील शाह एक नाबालिग को क्षीरसागर में मिला, वहां से शेरू ने नाबालिग को ऑटो से पीथमपुर उसके दोस्त के घर ले गया वहां उसे दो दिन तक रखा। फिर आरोपी ने पीथमपुर में मकान ले लिया था जहां उसने नाबालिग को अपने साथ 26 दिन रखा। नाबालिग के मना करने पर भी उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। फिर 5 जनवरी 2021 को रात 11 बजे आरोपी उसे चिमनगंज थाने के सामने छोड़कर भाग गया था। फिर नाबालिग थाने गई और माता पिता के आने के बाद उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। 

थाना चिमनगंजमण्डी ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शेरूशाह उर्फ नाहरू पिता शकील शाह उम्र 30 वर्ष निवासी- जीवाजीगंज थाने के सामने, डोली गली जिला उज्जैन को दोषी करार दिया औऱ 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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