टीकमगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट में सीसे (लेड) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने पर अनिक घी की बिक्री पर टीकमगढ़ जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश और कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और नमूना जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन ने 7 अगस्त 2026 को टीकमगढ़ के सराफा खाद्य बाजार स्थित फर्म मेसर्स अयोध्या प्रसाद मोतीलाल अग्रवाल का निरीक्षण किया था।
जांच में 55 पीपीएम मिला लेड
निरीक्षण के दौरान अनिक घी (गाय के दूध से बना) का नमूना जांच के लिए लिया गया था। यह नमूना बैच नंबर एसजीसी05ई26ए का था, जिसका निर्माण 5 मई 2026 को हुआ था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में घी में लेड की मात्रा 55 पीपीएम पाई गई, जबकि निर्धारित अधिकतम सीमा 20 पीपीएम बताई गई है। रिपोर्ट के आधार पर नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया।
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पूरे जिले में बिक्री पर रोक
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 200 मिली पैक के उक्त बैच पर पूरे राजस्व जिले में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, जिले में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूना संग्रहण और जांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।