मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में एक पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सौतेला पिता अपनी 14 साल की बेटी से कई महीनों से बलात्कार कर रहा था।
इस मामले में कोर्ट ने दुष्कर्मी उमेश (48) पिता पूरणचंद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी साथ ही पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने फैसले में कहा "अगर कोई बच्ची अपने पिता के पास भी सुरक्षित नहीं है तो ऎसे में वह कहां सुरक्षित रह सकेगी। पीडिता को जो वेदना मिली है वह उससे जिंदगी भर नहीं उबर सकती।"
जानकारी के अनुसार पिता अपनी बेटी से कई महीनों से बलात्कार कर रहा था और इस बात का खुलासा तब हुआ जब 14 वर्षीय बेटी इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई।
पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जिला न्यायालय में चालान पेश किया। आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इसमें अधिकांश पड़ोसी और मोहल्ले वाले शामिल थे। सभी ने कोर्ट में आरोपी के चरित्र को लेकर बयान दर्ज करवाए।