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Seoni: सिवनी कलेक्टर के अटैचमेंट ऑर्डर को हाईकोर्ट ने किया स्थगित, अज्ञात व्यक्ति की शिकायत पर कलेक्टर ने दिया था ऑर्डर

Tue, 12 Jul 2022 06:06 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिवनी

सार

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट के समक्ष बताया कि पक्षकार को अज्ञात व्यक्ति की शिकायत के आधार पर पीड़ित को बिना सुनवाई का अवसर दिए क़ुरई में सलग्न कर दिया था। कोर्ट ने आदेश पर स्थगन दिया है। 
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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सिवनी कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए एक कर्मचारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बताया कि अज्ञात व्यक्ति की शिकायत के आधार पर बिना पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए एवं एकतरफा कथित जांच के बाद कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने सिवनी कलेक्टर के आदेश को स्थगित कर दिया है। 
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बता दें कि सहायक ग्रेड 2 कार्यालय जनपद पंचायत, घंसौर, जिला सिवनी में पदस्थ मनीष कुमार जैन को सिवनी कलेक्टर द्वारा कथित शिकायतों एवं कथित एकपक्षीय जांच के आधार पर 13 मई 22 को जनपद पंचायत क़ुरई में सलग्न कर दिया था।

मनीष कुमार जैन द्वारा सिवनी कलेक्टर से प्राप्त अटैचमेंट से पीड़ित होकर, उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी। मनीष कुमार जैन की तरफ से अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता को अज्ञात व्यक्ति की शिकायत के आधार पर बिना पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए एवं एकतरफा कथित जांच विचाराधीन होने के कारण दंडस्वरूप जनपद पंचायत क़ुरई संलग्न किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कलेक्टर के आदेश पर स्थगन दिया है। 
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