तीन करोड़ रुपये के चर्चित हवाला कांड में फंसी एसडीओपी पूजा पांडे को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में पूजा पांडे के साथ 11 पुलिसकर्मी भी जेल में बंद हैं। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शनिवार को सुनाया गया।
वकील बोले– एक ही घटना की दो FIR गलत
अदालत में बचाव पक्ष के वकील असीम त्रिवेदी ने तर्क दिया कि एक ही घटना में दो FIR दर्ज करना कानून के खिलाफ है। यह विरोधाभासी है और पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है।
वकील ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष की बात मान भी ली जाए कि हवाला कारोबारी को 50% रकम लेकर छोड़ा गया, तो यह भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, डकैती का नहीं।पुलिस को संदिग्ध वाहन की सूचना मिली थी। ऐसे में कार्रवाई करना उनका अधिकार था। इसमें अवैध रूप से रोकने का सवाल ही नहीं उठता।
ये भी पढ़ें- सिवनी हवाला लूटकांड: SIT को ‘रहस्यमय सर’ की तलाश... SDOP पूजा पांडे से होती थी बात! मेटा से मांगा कॉल का डेटा
महिला अफसर का बच्चा बीमार
वकील ने बताया कि पूजा पांडे का बच्चा बीमार है और पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें राहत दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, शासन की ओर से अभियोजन विभाग के उपसंचालक ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी जारी है।
अब हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई की तैयारी
जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब पूजा पांडे के वकील हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।