मध्य प्रदेश के सीहोर में महिला से छेड़छाड़ करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल का कारावास भुगतने की सजा दी है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला दो साल पुराना है।
जानकारी के अनुसार मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव ने बताया कि घटना 21 फरवरी 2019 की है। दोपहर एक बजे पीड़िता घर में अकेली थी। तभी गांव में रहने वाला रायसिंह पिता हजारीलाल घर में घुस आया और छेड़छाड़ की। पीड़िता के चीखने पर वह धमकी देकर भाग गया। पीड़िता ने तुरंत खेत पर जाकर अपने पति को सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद मामला कोर्ट में पेश किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जितेन्द्र सिंह परमार ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त रायसिंह पिता हजारीलाल निवासी नरसिंहखेड़ा, इछावर को धारा 354 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।