महिला का नहाते हुए वीडियो बनाने एवं वायरल करने की धमकी देकर दस हजार ऐंठने वाले आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इकरा मिन्हातज जिला सीहोर ने आरोपी अरमान खां (25) निवासी अहमदपुर जिला सीहोर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी कुमुद सिंह सेंगर ने बताया कि बीती आठ जून 2023 को फरियादिया ने महिला थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई थी। उसने बताया कि मेरी शादी 2014 में हुई है, मैं दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को अपने मायके आई हुई थी और खेत देखने गई थी। मैं खेत में नहा रही थी कि पास में आरोपी अरमान जेसीबी से पाइप लाइन की खुदाई कर रहा था। अरमान ने तभी मेरा चुपके से वीडियो बना लिया। इसके लगभग 2-4 दिन बाद अरमान ने मुझे धमकी दी और कहा कि 10,000 रुपये दो नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। मैंने डर के कारण उसे 10,000 रुपये दे दिए और ससुराल चली गई। सात जून 23 को मैं पुन: अपने मायके आई थी और गांव के मंदिर के पास टहल रही थी, तो मुझे अरमान मिला और उसने कहा कि 10,000 रुपये और दो नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। आरोपी ने बुरी नीयत से मेरा हाथ पकड़ा। मैं चिल्लाई तो आसपास के लोग वहां आ गए। आरोपी वहा से मेरा मंगलसूत्र लेकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहां से उसे जेल भिजवा दिया गया।