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MP News: शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सार

सीहोर में विशेष कोर्ट ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का दंड भी लगाया है।  
 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सीहोर की विशेष कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी नाबालिग को साथ लेकर गया था। आरोपी और उसका दोस्त नाबालिग और उसकी बहन को लेकर घर से भागे थे।   

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सीहोर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज ने मुकेश कुमार मंडल आत्मज परमेश्वीर मंडल (19) निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार को एससी-एसटी एक्ट के मामले में उम्रकैद, धारा-363 एवं धारा-366 भादवि में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास, पॉक्सो और भादवि की संबंधित धाराओं में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है। न्यायालय ने पीड़िता को 50,000 रुपये प्रतिकर राशि देने का आदेश पारित किया। 

मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि मामला 13 जून 2020 का है। दो नाबालिग बहनों को मुकेश और उसका दोस्त विक्रम बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। नाबालिग बहनों के पिता ने पुलिस में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। नौ जुलाई 2020 को बड़ी बहन को पुलिस ने विक्रम के पास से बरामद किया। वहां नाबालिग ने बताया कि दोनों बहनों को विक्रम और मुकेश साथ लेकर ट्रक से पहले भोपाल और फिर बिहार ले गए। दोनों ने उन बहनों के साथ बलात्कार किया। विक्रम बड़ी बहन को लेकर लौटा तो पुलिस ने उसे पकड़ा। इसके 15 दिन बाद मुकेश छोटी बहन को लेकर नसरुल्लागंज लौटा था। विक्रम यादव फरार है।  

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