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MP News: पिताजी को खाना देने खेत पर जा रही नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी को कोर्ट ने दी तीन साल की सजा

Tue, 28 Jun 2022 04:57 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सातवीं कक्षा की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल दो हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। 
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द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारद्वाज ने यह सजा अभियुक्त  लक्ष्मीनारायण गुर्जर आत्मज कमलसिंह गुर्जर, उम्र-20 वर्ष, निवासी- लोधीपुरा, तहसील अहमदपुर, जिला सीहोर को अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा-354(क) भादवि एवं धारा-3(1)(w)(i), 3(2)(v)(a) SC/ST एक्ट में प्रत्येक धारा में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी कुमुद सिंह सेंगर ने बताया कि पीड़िता कक्षा सात की पढ़ाई कर रही है। मामला अक्टूबर 2020 का है, जब पीड़िता के माता-पिता खेत पर थे। उन्हें खाना देने नाबालिग खेत जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी लक्ष्मीनारायण आया और बुरी नियत से पीड़िता का कंधा व हाथ पकड़कर पीछे से झूम गया। पीड़िता के शोर मचाने पर लक्ष्मीनारायण ने जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने हाथ छुड़ाया और भागकर माता-पिता को सारी बातें बताई। माता-पिता के साथ थाना अहमदपुर जाकर रिपोर्ट कराई। जांच के बाद चार्जशीट फाइल की गई थी।  
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शासन की ओर से पैरवी  विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) केदार सिंह कौरव ने की। न्यायालय ने उसके समक्ष दिए गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी को धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट  में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा-354(क) भादंवि एवं धारा-3(1)(w)(i), 3(2)(v)(a) SC/ST एक्ट में प्रत्येक धारा में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
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