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MP News: सीहोर में सगे चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Tue, 19 Nov 2024 09:39 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

सगे चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सीहोर जिले में सगे चाचा द्वारा नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने पर दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर दिये जाने का निर्णय किया गया। यह फैसला पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अभिलाष जैन ने सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजन अधिकारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा दिनांक सात जुलाई 2022 को थाना बिलकिसगंज में रिपोर्ट लेख कराई गई कि छह जुलाई को वह अपने घर पर अकेली थी। लगभग साढ़े आठ बजे खाना खा रही थी, तभी उसका चाचा घर के अंदर आया और अंदर से गेट लगा दिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी कि यह घटना की जानकारी किसी को न बताए।

पुलिस अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अंतिम लिखित तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा- 376 (3) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने पैरवी करते हुए बताया कि न्यायालय द्वारा पीड़िता के उज्जवल भविष्य और शिक्षा हेतु प्रतिकर स्वरूप चार लाख रुपये दिलवाए जाने भी आदेश पारित किया गया।

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