सीहोर में से होकर गुजरने वाले इंदौर-भोपाल हाइवे से कुबेरेश्वर धाम की ओर जाने वाले मार्ग का डामरीकरण का कार्य चल रहा है। भक्तों के लिए इस मार्ग से कुबरेश्वर धाम जाना प्रतिबंधित किया गया है। भक्त इस मार्ग से जाते हुए मिले तो परेशानी में आ सकते हैं।
नेशनल हाइवे-86 से पचपिपलिया (कुबरेश्वर धाम) मार्ग का उन्नयनीकरण का कार्य प्रगतिरत है। मार्ग से बड़ी संख्या में कुबेरेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आवगमन होने के कारण मार्ग के उन्नयनीकरण में व्यवधान हो रहा है। मार्ग उन्नयन का कार्य निरंतर चलता रहे, इसे दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी वृन्दावन सिंह, द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत एनएच-86 से पचपिपलिया (कुबरेश्वर धाम) मार्ग लंबाई 0 से 850 मी. में आम जन के आवागमन को रोके जाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आमजन के मंदिर परिसर में आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग एनएच-86 (बायो डीजल पम्प), एनएच-86 (भटोनी जोड़) से पचपिपलिया रोड एवं एनएच-86 से चित्तोड़िया हेमा खुले रहेंगे। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा।