सीहोर में नाबालिग लड़की को सोते समय घर से उठाकर अपहरण करने के मामले में दोषी संदीप पिता रामसिंह खाती निवासी दिवाड़िया थाना इछावर को पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष कठोर कारावास एवं ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अशोक भारद्वाज ने उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा दी है।
मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव ने बताया कि फरियादी नाबालिग ने शिकायत की थी कि 7 अक्टूबर 2019 को अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी। उसके पापा कमरे के बाहर सो रहे थे। उसी रात करीब 1 बजे उसके गांव का संदीप खाती आया तथा उसे सोते हुए उठा ले गया। घर के बाहर पहुंचते ही अभियोक्त्री की नींद खुल गई और वह चिल्लाने लगी। मां बाहर आई तो संदीप तेजी से भागने लगा। लड़की के माता-पिता भी आरोपी संदीप का पीछा करते हुए आ रहे थे तो संदीप उसे दुर्गा जी के मंदिर के पास छोड़कर भाग गया। इसके बाद थाने पर शिकायत की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संदीप पिता रामसिंह खाती को दोषी करार दिया और पांच वर्ष कठोर कारावास के साथ ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।