गंगा जमना स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने, धर्मांतरण और जबरदस्ती नमाज पढ़ाने के आरोपों की वजह से चर्चा में आए दमोह के गंगा जमना समूह के संचालकों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब खनिज विभाग ने गंगा जमना हार्डवेयर दुकान के पास रेत, गिट्टी और मुरम के भंडारण को अवैध पाया है। समूह पर 61 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। 15 दिनों में जमा करने की समय अवधि भी तय की गई है। आशिफ खान, राशिद, दानिश और शाहिद खान को नोटिस जारी किया गया है।
जिला खनिज अधिकारी मेजर सिंह ने बताया कि धरमपुरा बायपास पर गंगा जमना हार्डवेयर का संचालन होता है। इसी जगह पर बड़ी मात्रा में रेत, गिट्टी और मुरम का अवैध भंडारण किया गया था। जांच में यह अवैध गतिविधि पाई गई है। मप्र गौण खनिज अधिनियम के तहत 61 लाख 82 हजार रुपये का जुर्माना फर्म पर लगाया है और नोटिस जारी किया गया है। यह राशि 15 दिन में जमा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रशासन द्वारा आगे कार्यवाही की जाएगी।
गंगा जमना स्कूल का हिजाब मामला पूरे प्रदेश में गरमा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा व राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रियंक कानूनगो के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की गई थी। जीएसटी सहित अन्य विभागों ने समूह के सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की थी। तीन प्रतिष्ठान सील किए थे। जीएसटी टीम ने 78 लाख रुपये की जीएसटी चोरी भी पकड़ी थी। इसे जमा करवाया गया था। स्कूल की मान्यता निलंबित की थी। प्रबंधन के 11 सदस्यों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। सभी आरोपित फरार हैं। प्राचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके अलावा एक मैथ्स टीचर व चपरासी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उनकी जमानत कोर्ट से निरस्त हो गई है।