रतलाम जिले की ग्राम पंचायत भेसना के पूर्व सरपंच को सरकारी जमीन पर अवैध खनन करना भारी पड़ गया। खनन की शिकायत के बाद हुई जांच में शिकायत सही पाई गई, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उक्त जुर्माना ठोका है।
प्रशासन द्वारा जो जुर्माना किया गया है, वह इतना है कि सरपंच अपनी संपत्ति बेचकर भी भर नहीं पाएगा। यह जुर्माना अपर कलेक्टर न्यायालय ने लगाया है। इसमें 10 करोड़ 40 लाख का जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना भरने की अंतिम तिथि 17 फरवरी शुक्रवार है।
अपर कलेक्टर न्यायालय ने 16 जून 2022 को यह आदेश जारी किया था, लेकिन पूर्व सरपंच द्वारा जुर्माना अब तक नहीं भरा गया। ग्राम पंचायत भैसाना में शासकीय जमीन होने से यहां पर प्रशासन, खदानें लीज़ पर देता है। इसमें गांव के पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार ने शासकीय जमीन का अवैध उत्खनन किया।
तहसीलदार न्यायालय द्वारा बताया गया है कि भेरूलाल पाटीदार द्वारा शासकीय सर्वे नंबर 70 और 625 का अवैध खनन किया गया। इसके लिए अपर कलेक्टर शाखा द्वारा 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार का जुर्माना किया गया। यह 17 फरवरी को तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होकर जमा करवाना है। इस मामले में पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार का कहना है कि खनन शासकीय कार्य के उपयोग के लिए हुआ था, जो ग्राम पंचायत ने किया था। मुझ पर राजनीतिक द्वेषता में कार्रवाई की जा रही है ।