रतलाम जिले की जावरा पुलिस ने ऐसे हिस्ट्रीशीटर गुंडे को पकड़ा है, जो जिलाबदर था। उसके कब्जे से पुलिस को दो बंदूकें, अफीम-डोडाचूरा-एमडी ड्रग बरामद हुई है।
बता दें कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर गुंडे फजलु उर्फ अली हुसैन निवासी ग्राम हसनपालिया को बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाते गिरफ्तार किया है। उसके पास से डोडाचूरा, अफीम व दो बंदूकें, तीन कारतूस आदि सामग्री जब्त की गई है। उसके खिलाफ अनेक प्रकरण दर्ज हैं।
एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया कि आरोपी 38 वर्षीय फजलू उर्फ अली हुसैन पिता मजीद खां मेवाती निवासी ग्राम हसनपालिया आदतन अपराधी होकर हिस्ट्रीशीटर गुंडा है। उसके खिलाफ पिछले दिनों जिलाबदर की कार्रवाई भी की गई थी। उसके बारे में सूचना थी कि वह काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। वह घर पर मशीन से डोडाचूरा का पाउडर भी बनाता है तथा मादक पदार्थ दूसरे लोगों को बेचता है। यह रतलाम ही नहीं गुजरात व राजस्थान में मादक पदार्थ सप्लाय करता है। सूचना मिली थी कि फजलू जीप में मादक पदार्थ लेकर रतलाम की तरफ जा रहा है।
महू-नीमच हाईवे पर पकड़ा
एसपी राकेश खाखा व जावरा सीएसपी दुर्गेश के मार्गदर्शन व औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना प्रभारी ओपी सिंह के नेतृत्व में एसआई लक्ष्मीनारायण गिरी की टीम ने महू-नीमच हाईवे पर खोखरा तिराहे के पास घेराबंदी कर उसे रोका व जीप की तलाश ली। तलाशी लेने पर जीप में 63 किलो डोडाचूरा, दो किलो 800 ग्राम अफीम, 140 ग्राम एमडी, 12 बोर की दो बंदूक, तीन जिंदा कारतूस के अलावा उसके पास 26 हजार 400 रुपये, एक मोबाइल फोन, एक डोंगल भी पाया गया। सभी सामान, रुपये व जीप जब्त कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
हत्या, जानलेवा हमला के भी प्रकरण
फजलू के खिलाफ जावरा में अवैध शराब का एक, मारपीट के दो, शासकीय कार्य में बाधा व धमकाने का एक, जानलेवा हमले का एक प्रकरण दर्ज है। वहीं उसके खिलाफ राजस्थान के सालमगढ़ थाने में हत्या का एक, इंदौर नारकोटिस विंग में मादक पदार्थ का एक, वन विभाग में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत भी एक प्रकरण दर्ज है। उसके खिलाफ धारा 110 के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।
सफेमा के तहत भी की जाएगी कार्रवाई
एसपी लोढा ने बताया कि आरोपित फजलू के खिलाफ सफेमा (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जांच कर उसके द्वारा अर्जित संपति का पता लगाकर उसे कुर्क कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उसके मकान की भी जांच कराई जाएगी, यदि वह अवैध पाया गया तो उसे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।