मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक व्यापारी को दूध के उत्पादों में मिलावट के लिए गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) आरपी तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी (डीएम) शशांक मिश्रा ने कृष्णा उद्योग और बेकरी के मालिक 41 वर्षीय कीर्ति केलकर के खिलाफ रासुका लागू लगाने का निर्देश दिया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य विभाग ने मंगलवार को केलकर की दुकान से 45 किलो नकली घी, 450 किलो वनस्पति घी के अलावा दूध के बने मिलावटी उत्पादों को जब्त किया था। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पिछले सप्ताह जिला प्रशासन और पुलिस को दूध, डेयरी और खाने पीने के मिलावटी उत्पादों के मामले में आरोपियों के खिलाफ रासुका लागू लगाने का निर्देश दिया था।