गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिये चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान को प्रदेश में सघनता से चलाया जा रहा है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हुक्का बार और लाउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 (COTPA) में संशोधन किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान में कोटपा में 3 हजार 814 प्रकरण में 4 हजार 416 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोटपा में संशोधन कर हुक्का बार और लाउंज को प्रतिबंधित कर रहे हैं। इसके बाद इसे संचालित करने वालों के खिलाफ न्यूनतम 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के जुर्माना और न्यूनतम एक से तीन साल तक की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्तमान में कोटपा में हुक्का बार एवं लाउंज संचालित करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-144 में कार्रवाई की जाती है। प्रदेश में अब तक सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 3 हजार 953 लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1 हजार 783 लोग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
अब तक 97 हजार लीटर शराब जब्त
नशा मुक्ति अभियान में अब तक 97 हजार 655 लीटर अवैध शराब जब्त की जिसमें 13 हजार 237 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक एनडीपीएस एक्ट में 205 आरोपियों से 2729.596 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। सिंगरौली में 180 हरे गांजे के पेड़ जब्त किये गये हैं। उज्जैन में 500 लीटर लहान जब्त कर नष्ट की गई।
7000 से अधिक जन जागरूकता कार्यक्रम
नशा मुक्ति के लिये प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 8 एवं 9 अक्टूबर को 442, 10 को 542, 11 को 759, 12 को 889, 13 को 806, 14 को 917, 15 को 1012, 16 को 1037 एवं 17 अक्टूबर को 960, कुल 7 हजार 364 जन-जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं।