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MP News: वोटर्स को शराब पिला सकेंगे कैंडिडेट, निर्वाचन आयोग ने 250 शराब ब्रांड की लिस्ट जारी की

Tue, 28 Jun 2022 09:47 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा

सार

छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं, इसके लिए बकायदा उन्हें अपने खर्चे में इसे शामिल करना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं, इसके लिए बकायदा उन्हें अपने खर्चे में इसे शामिल करना होगा। इसके लिए देसी, विदेशी शराब की रेट लिस्ट जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिका के साथ सौंपी है।
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दरअसल नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है, इसके लिए अलग-अलग दरें भी निर्धारित होती हैं कि प्रत्याशी कहां पर कितना खर्च करेगा। इसी मार्गदर्शिका में जिला प्रशासन के द्वारा शराब की करीब ढाई सौ ब्रांड की एक लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें देशी-विदेशी शराब की किस्में हैं और कितने कीमत है ये भी दर्शाया गया है।

कांग्रेस नेता ने जताया विरोध
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत करते हुए छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधुसिंह भयढिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि "इस तरीके से शराब की सूची और उसके दर उपलब्ध कराने का मतलब है कि प्रत्याशी मतदाताओं को शराब पिला सकता है और उसका खर्च शामिल कर सकता है। इससे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है और शराब बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। " मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि "अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही इस आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए, क्योंकि यह नैतिकता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से भी गलत
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