व्यापम घोटाले में व्हिसल ब्लोअर की भूमिका निभाने वाले डॉ. आनंद राय और उनकी पत्नी डॉ. गौरी राय का तबादला करने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने हार मान ली है।
सरकार ने राय दंपति का इंदौर से अन्यत्र किया गया तबादला निरस्त कर दिया है। डॉ. राय ने इस मामले में सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अर्जी लगाई थी।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसमें महाधिवक्ता रविश अग्रवाल ने कोर्ट से कहा कि सरकार राय दंपति के तबादले आदेश निरस्त कर दोनों की पोस्टिंग वापस इंदौर करने को तैयार है।