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मप्र कैबिनेट के फैसले: देशी शराब की मौजूदा व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक रहेगी लागू, खनिज विभाग में 868 पदों को मंजूरी 

Tue, 02 Nov 2021 02:20 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग में 868 पदों को मंजूरी दी है। साथ ही, देशी शराब की मौजूदा व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला कोरोनावायरस के प्रकोप को ध्यान में रखकर लिया गया है। 
 
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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्त्म मिश्रा - फोटो : ANI
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मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग में 868 पदों को मंजूरी दी है। साथ ही, देशी शराब की मौजूदा व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला कोरोनावायरस के प्रकोप को ध्यान में रखकर लिया गया है। 
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई फैसले हुए। आबकारी विभाग के देशी शराब की प्रदाय व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अफसरों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से देशी शराब प्रदाय व्यवस्था को 31 अक्टूबर 2021 तक यथावत रखा गया था। नई व्यवस्था बनाना इस समय अव्यवहारिक होगा। अफसरों का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था को आगे बढ़ाने से शासन को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि दुकानों का नवीनीकरण और नए ठेके भी हो चुके हैं।

इसके साथ ही बैठक में खनिज विभाग में 511 नियमित व आउटसोर्स से 357 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता व राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि बैठक में खनिज विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने था। अभी विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में 848 पद स्वीकृत हैं। वर्ष 2015 के बाद पद नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि काम जरूर बढ़ गया है। खनिज राजस्व भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, पर कर्मचारियों की संख्या कम है। ऐसे में सरकार ने पदों को बढ़ाने का फैसला लिया है।
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खनिज की उपलब्धता में कमी और मांग में वृद्धि के कारण अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के प्रकरणों पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। स्वीकृत खनन कार्य को सुनिश्चित करने के लिए भ्रमण और निगरानी बढ़ाना भी जरूरी है। इसके मद्देनजर विभाग ने 511 नियमित और 357 पद आउटसोर्स से भरे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। नए पद बनने से सालाना 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

स्ट्रीट वेंडर्स को 1-1 हजार रुपए का अनुदान 
कैबिनेट ने कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा, ऑक्सीजन समेत अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय राशि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत  6 लाख 10 हजार 60 स्ट्रीट वेंडर्स को एक-एक हजार रुपए का अनुदान देने संबंधी फैसलों पर भी मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम में संशोधन सहित अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। अधिनियम में संशोधन से छोटे फर्नीचर कारोबारियों को लाभ मिलेगा। 
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