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राहत: बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन सप्लाई करे महाराष्ट्र सरकार, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश

Wed, 16 Sep 2020 12:29 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
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ऑक्सीजन सिलिंडर (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
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कोरोना संकट के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश को रोकी जा रही ऑक्सीजन सप्लाई पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्बाध यानि बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन सप्लाई करने के आदेश दिए हैं।

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मध्यप्रदेश सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सभी सरकारी अस्पतालों की ओर से अपना पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट में कहा कि ये दो अलग-अलग राज्यों के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ भेदभाव है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मध्यप्रदेश और बाकी राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद देशभर में इसका विरोध हो रहा था।

हालांकि इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन मंगवाने की व्यवस्था की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी। इधर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी।
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दोनों मुख्यमंत्रियों की ओर से फोन पर बात होने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं निकला था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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