भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के तीन आरोपियों ने किसी भी कानूनी सहायता से इंकार कर दिया है। बुद्धवार को मध्य प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने इन तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया था। इस दौरान तीनों आरोपियों ने किसी भी प्रकार की कानूनी मदद से इंकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के लिए तीन संदिग्धों को जिला अदालत में पेश किया गया था। जिनमें कानपुर का 27 वर्षीय महोम्मद दानिश, 19 वर्षीय सैय्यद मीर हसन और 22 वर्षीय महोम्मद आतिफ शामिल हैं।
मध्य प्रदेश एटीएस ने कोर्ट को सुझाव देते हुए कहा कि इन तीनों आरोपियों को 23 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा जाए। जज ने आरोपियों से पूछा कि क्या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पास कोई वकील है, इसका जवाब देते हुए आरोपियों ने मना कर दिया।