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भोपाल ट्रेन बलास्ट: तीनों आरोपियों ने किया कानूनी सहायता से इंकार

Thu, 09 Mar 2017 11:10 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
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भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के तीन आरोपियों ने किसी भी कानूनी सहायता से इंकार कर दिया है। बुद्धवार को मध्य प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने इन तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया था। इस दौरान तीनों आरोपियों ने किसी भी प्रकार की कानूनी मदद से इंकार कर दिया। 
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उल्लेखनीय है कि भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के लिए तीन संदिग्धों को जिला अदालत में पेश किया गया था। जिनमें कानपुर का 27 वर्षीय महोम्मद दानिश, 19 वर्षीय सैय्यद मीर हसन और 22 वर्षीय महोम्मद आतिफ शामिल हैं।  

मध्य प्रदेश एटीएस ने कोर्ट को सुझाव देते हुए कहा कि इन तीनों आरोपियों को 23 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा जाए। जज ने आरोपियों से पूछा कि क्या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पास कोई वकील है, इसका जवाब देते हुए आरोपियों ने मना कर दिया।
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train blast
इतना ही नहीं जज ने कानूनी मदद के बारे में बताते हुए कहा कि अगर उनके पास पैसे नही है तो उन्हे सरकारी वकील मुहैया करा दिया जाएगा। इस पर तीनों ने इंकार करते हुए कहा कि हम अपने स्वयं के वकील की व्यवस्था करेंगे। 

पुलिस ने आरोपियों को 7 मार्च को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पीपरिया के पास से एक बस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया। बता दें 7 मार्च को शाजापुर जिले के करीब भोपाल-उज्जैन पैसेन्जर ट्रेन में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे।  
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