मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सीधी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 8 मार्च 2019 से 27 प्रतिशत तथा गरीब सवर्ण (ईडब्ल्यूएस ) को 2 जुलाई 2019 से 10 प्रतिशत आरक्षण के रोस्टर का लाभ मिलने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश विभागों को आरक्षण लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति को साफ करने को लेकर जारी किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव दिशा प्रणय नागवंशी ने आदेश जारी किया। इसमें साफ लिखा गया है कि जीएडी के 4 जनवरी 2020 के प्रदेश स्तरीय और 31 दिसंबर 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है।
नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार ओबीसी वर्ग को 8 मार्च 2019 से 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं, 2 जुलाई 2019 के बाद ईडब्लयूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षण रोस्टर के अनुसार एससी के लिए 16 प्रतिशत और एसटी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। वहीं, बाकी बचे पद अनारक्षित श्रेणी में जाएंगे। सभी श्रेणी में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं, 8 मार्च 2019 के पहले के रिक्त पदों को आगे की भर्ती उसी वर्ग से भरी जाएगी।