सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है। अब यह सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। इस बीच, सोमवार से पंचायत चुनावों के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका में मध्य प्रदेश सरकार के नए अध्यादेश को चुनौती दी गई है। नए अध्यादेश में कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटा गया है। अध्यादेश में यह तय किया गया है कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी।