फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मध्यप्रदेश: HC का जज को आदेश- काम के वक्त न करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल

Mon, 09 Oct 2017 10:44 AM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
विज्ञापन
प्रतीकात्मक चित्र
विज्ञापन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य के सभी न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों को काम के वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काम के वक्त कोई भी जज या अधिकारी अपने निजी या आधिकारिक काम के लिए फेसबुक, व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल फहीम अनवर ने मुख्य न्यायाधीश का हवाला देते हुए 27 सितंबर को यह आदेश जारी किया है। न्यायिक अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

पढ़ें: झारखंड हाईकोर्ट सख्त, 12 जज को भेजा रिटायरमेंट नोटिस

ऐसा ही एक आदेश मुख्य रजिस्ट्रार सत्येंद्र कुमार सिंह ने 23 अगस्त को जारी किया था, जिसमें न्यायिक अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सावधान रहने को कहा गया था। दरअसल कई न्यायिक अधिकारी आपत्तिजनक और व्यर्थ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, जिसके बाद अधिकारियों को चेतवानी दी गई थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें