मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने शादी या अन्य तरह का झांसा देकर धर्मांतरण करने के खिलाफ अधिसूचना जारी कर दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति के बाद नए कानून में शादी के लिए अपना धर्म छुपाने सहित अन्य मामले में इसका उल्लंघन करने वालों को तीन से 10 साल तक कैद और 50,000 रुपये जुर्माने हो सकता है।
मध्यप्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजेश रजोरा ने बताया कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 को 27 मार्च को अधिसूचित कर इसे लागू कर दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के जरिए यह कानून लाया था।