मध्यप्रदेश के छिंदवाडा जिले की एक अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश अतुल खंडेलवाल ने कल दिए एक फैसले में रिश्ते में भांजी लगने वाली आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को आजीवन कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार जिले की सौंसर तहसील के ग्राम बोरगांव में आरोपी राहुल सहारे तीन दिसंबर 2012 को अपने रिश्ते में लगने वाली आठ वर्षीय भांजी को बहला फुसलाकर गांव के बाहर स्थित सोसायटी के गोदाम के पीछे ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद आरोपी ने बालिका को धमका कर घर लाकर छोड दिया। बालिका को रक्तस्त्राव होने पर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया तो उसके साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।