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खंडवा: बेगम को तीन तलाक देकर उसी की सहेली से कर लिया निकाह, पत्नी कानूनन तलाक मांगने के लिए कोर्ट पहुंची

Fri, 01 Apr 2022 04:39 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा

सार

खंडवा में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पति ने पत्नी को तीन तलाक कहकर उसी की सहेली को भगा ले गया और निकाह कर लिया। अब बेगम कानूनन तलाक मांगने के लिए कोर्ट पहुंची है। कोर्ट ने पति को निर्देश दिए हैं  कि पत्नी और बेटा बेसहारा है। इनका खर्च उठाना होगा। जब तक कि तलाक नहीं हो जाता।
 
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ट्रिपल तलाक - फोटो : SELF
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विस्तार
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मध्य प्रदेश के खंडवा में एक पति ने पत्नी को तीन तलाक कहा और उसी की सहेली को भगा ले गया। अब बेगम कानूनन तलाक मांगने के लिए कोर्ट पहुंची है। कोर्ट ने पति को निर्देश दिए हैं  कि पत्नी और बेटा बेसहारा है। इनका खर्च उठाना होगा। जब तक कि तलाक नहीं हो जाता।
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जानकारी के अनुसार खंडवा के खानशाहवली में रहने वाली 24 वर्षीय फरीन अपनी मां शमीम शेख के साथ मदद मांगने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंची। फरीन ने बताया कि 2014 में खड़कपुरा के शेख तनवीर से मेरा निकाह हुआ था। चार साल का एक बेटा फाइज भी है। मेरी सहेली रुबिना अकसर घर आया करती थी। इस बीच तनवीर की उससे मुलाकात हुई। उनके बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने आपत्ति ली। तनवीर मुझसे विवाद करने लगा। 2018 में जब मैं ससुराल में ही थी तब तनवीर रुबिना के साथ फरार हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर उसने कहा- तलाक, तलाक, तलाक। उसके बाद रुबीना के साथ घर बसा लिया। अब उनके दो बच्चे भी हैं। मामले की शिकायत पुलिस से की।
कोर्ट में याचिका लगने पर तनवीर कोर्ट पहुंचा। जज ने उसे हिदायत दी कि पत्नी और बेटा बेसहारा है। इनका खर्च उठाना होगा। जब तक कि तलाक नहीं हो जाता। इस पर तनवीर ने कहा कि वह राजी है। बेटे की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगा।
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तीन तलाक के नए कानून से अंजान थी पत्नी
फरीन को तीन तलाक के नए कानून के बारे में पता नहीं था। फरीन का कहना है कि तनवीर अपना जीवन अच्छे से जी रहा था। मैं और मेरे बेटे की जिंदगी पर इसका असर हुआ, हमने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तनवीर से अलग होने का निर्णय लिया। कोर्ट में वकील से मिली तो तनवीर ने वकील से सांठगांठ कर ली। उसने एक से मिलकर 50 रुपये के स्टांप पर हमारा तलाकनामा लिखवा लिया। जब यह कागज में काजी साहब के पास लेकर पहुंची तो उन्होंने बताया कि तलाक का यह कागज वैध नहीं है। कोर्ट से तलाक लेना होगा।
 
पति की दूसरी शादी भी शून्य घोषित होगी
 फरीन लोगों की मदद से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंची। यहां से प्राधिकरण के सचिव हरिओम अतुलसिया से मिली। उन्होंने फरीन को एक वकील मुहैया करवाकर कोर्ट में याचिका दायर करवाई। उन्होंने फरीन को तीन तलाक के बारे में बताया कि तलाक कानून को मान्यता नहीं है, लेकिन उनके शरीयत के कानून की बात करें तो तीन अलग-अलग माह जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च हर माह तीन बार तलाक बोलना होगा। उसमें यदि पत्नी ने इनकार कर दिया तो तलाक नहीं माना जाएगा। पत्नी की सहमति से ही तलाक होगा। अभी तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में तनवीर की दूसरी शादी भी शून्य घोषित होगी।
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