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Justice: सतना में भाई-भाभी के हत्यारे को कोर्ट ने दी दोहरे उम्रकैद की सजा, बंटवारे के विवाद में मारी थी गोली

Thu, 21 Jul 2022 10:38 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना

सार

सतना में दो भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। जिस पर आरोपी बृजेश ने अपनी पिस्टल से भाई और भाभी को गोली मार दी थी। कोर्ट ने हत्यारे भाई को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। 
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सतना में सगे भाई और भाभी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोहरा आजीवन कारावास दिया है। - फोटो : istock
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विस्तार
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सतना में अपने सगे भाई और भाभी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे अलग-अलग धाराओं में दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। घर बंटवारे के विवाद में उसने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 
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जानकारी के अनुसार घटना 16 अक्टूबर 2020 की है। आरोपी बृजेश प्रताप सिंह ने घरेलू विवाद के चलते अपने सगे भाई यशपाल सिंह और उनकी पत्नी सुनीता सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल दोनों भाई सतना के धमारी गली नंबर 5 स्थित अपने पैतृक मकान में एक साथ रहते थे, दोनों भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। जिस पर आरोपी बृजेश ने अपनी पिस्टल से भाई और भाभी को गोली मार दी थी, जिस पर तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी और उनकी टीम ने मामले की सघन जांच पड़ताल करते हुए एफआईआर दर्ज की। 

माननीय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा के न्यायालय ने अपने सगे भाई एवं भाभी की हत्या के आरोप में अभियुक्त बृजेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्व. जयमंगल सिंह निवासी धवारी गली नं. 05 को धारा 302 के अंतर्गत दोहरे आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से तथा अवैध पिस्टल को कब्जे में रखने के लिए आर्म्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास एवं 500 रुपये के जुर्माने से एवं हत्या कारित करने में अवैध पिस्टल का प्रयोग करने के लिए पांच वर्ष के कारावास एवं 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। मामले में अभियोजन का पक्ष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह द्वारा रखा गया। 
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