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जबलपुर: छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में एक और आरोपी को राहत, कोर्ट ने दवा विक्रेता को दी जमानत, एक याचिका खारिज

Sat, 19 Sep 2026 07:38 AM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 24 बच्चों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने दवा विक्रेता राजेश सोनी को जमानत दे दी है। वहीं, आरोपी डॉ. एसएस ठाकुर की जमानत याचिका सुनवाई के दौरान वापस लेने पर निरस्त कर दी गई।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
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विस्तार
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छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में हुई 24 बच्चों की मौत के मामले में एक और आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने दवा विक्रेता को जमानत का लाभ प्रदान किया। वहीं प्रकरण में एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।

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गौरतलब है कि जहरीले कफ सिरप के कारण 24 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी थोक दवा विक्रेता राजेश सोनी और डॉ. एसएस ठाकुर की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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दवा विक्रेता राजेश सोनी की ओर से दायर जमानत आवेदन में कहा गया था कि दवा के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। दवा का स्टॉक आने के बाद उन्होंने उसकी बिक्री की थी। वे अक्टूबर 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और प्रकरण में चालान भी पेश किया जा चुका है। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत का लाभ प्रदान कर दिया। वहीं डॉ. एसएस ठाकुर की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान न्यायालय का रुख देखते हुए उनके अधिवक्ता ने आवेदन वापस लेने का आग्रह किया। एकलपीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।
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गौरतलब है कि छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 24 बच्चों की मौत के मामले में दवा निर्माता कंपनी श्रीसन के मालिक रंगनाथन गोविंदन, केमिस्ट, तीन डॉक्टरों सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी बनाए गए सौरभ जैन और ज्योति सोनी को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। राजेश सोनी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को जमानत का लाभ मिल चुका है, जबकि अन्य आरोपी अभी जेल में निरुद्ध हैं।

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