जबलपुर जिले में पुलिस रिमांड में दो दिन तक थाने के अंदर अंडरवियर में रखने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन की सुनवाई करते हुए जेएफएफसी ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 24 घंटे में पेश करने के आदेश जारी किये हैं।
बता दें कि आवेदन पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण एक दिन का समय प्रदान करने का आग्रह किया। न्यायालय ने पुलिस को एक दिन का समय प्रदान करते हुए बुधवार को सुनवाई निर्धारित की है।
दरअसल, चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार सूरज चौबे का कोतवाली पुलिस जबलपुर को दो दिन का रिमांड मिला था। अभियुक्त ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 सितंबर की रात से लेकर 16 सितंबर की सुबह तक उसे थाने में अंडरवियर में रखा गया था। इस संबंध में अभियुक्त के पिता ने न्यायालय में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया था।
न्यायालय ने इसे अमानवीय व्यवहार मानते हुए 14 सितंबर की शाम 6 बजे से 16 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक के वीडियो फुटेज 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किये हैं। न्यायालय ने कहा, वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं है, सीसीटीवी कैमरा खराब है या अन्य कोई समरूप कारण स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने विवेचना अधिकारी को थाना प्रभारी के माध्यम से स्पष्टीकरण पेश करने तथा दोनों की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश जारी किये थे।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी की तरफ से पेश किये गये आवेदन में बताया गया कि विवेचना अधिकारी छुट्टी पर हैं। थाना प्रभारी ने वीडियो फुटेज पेश करने के लिए एक दिन का समय प्रदान करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई निर्धारित की है। आवेदक की तरफ से अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्म ने पैरवी की।