मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि एक ही भवन में स्कूल और शराब दुकान का संचालन हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सवाल उठाया है कि क्या यह नियमों के अनुरूप है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही जिला कलेक्टर को 23 मार्च 2026 को दिए गए आवेदन पर अगली सुनवाई से पहले निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।
संजीवनी नगर, जबलपुर निवासी अजय पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संजीवनी नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित एक ही भवन के एक हिस्से में शराब दुकान संचालित हो रही है, जबकि दूसरे हिस्से में संस्कार भारती नाम से स्कूल चल रहा है। याचिकाकर्ता ने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संबंध में जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई।
पढे़ं: एक बहन ने बेटे के साथ तो दूसरी ने तीन बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग, छह मौतों से कांप उठा इलाका; कोहराम
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 23 मार्च 2026 को जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को अगली सुनवाई से पहले आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। युगलपीठ ने यह भी निर्देशित किया कि कलेक्टर द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ता को दी जाए और आदेश की एक प्रति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। याचिका में उठाए गए मुद्दों पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।