फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्कूलों की बदहाली पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त, 6 हफ्ते में मांगी आधारभूत सुविधाओं की रिपोर्ट; नोटिस जारी

Sat, 07 Mar 2026 06:15 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी और नगरीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन
जबलपुर हाईकोर्ट।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी और नगरीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों की आधारभूत संरचना और सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


युगलपीठ ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है।

दरअसल, जबलपुर जिले के करौंदी स्थित कैंट स्कूल की बदहाल स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रकाशित एक समाचार को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे।

ये भी पढ़ें- MP: बैंक से 6 साल पहले मृत व्यक्ति के खाते से निकले हजारों रुपये, इन तीन कर्मचारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि संबंधित स्कूल का संचालन राज्य सरकार नहीं, बल्कि स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने निर्देश दिया कि प्रदेश में राज्य सरकार और नगरीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों की आधारभूत संरचना, उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें