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MP News: पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पत्नी की बीमारी का हवाला देकर चाही राहत

Thu, 11 Jun 2026 09:39 AM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की 60 दिन की अस्थायी जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। आवेदक की तरफ से पत्नी के ऑपरेशन तथा नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए अस्थाई जमानत का लाभ प्रदान करने आवेदन दायर किया गया है। 
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मनी लांड्रिंग मामला पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत पर फैसला सुरक्षित
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विस्तार
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आरटीओ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की 60 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस विशाल मिश्रा की अवकाशकालीन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले जिला अदालत और हाईकोर्ट उनकी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर चुके हैं।

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इस बार सौरभ शर्मा ने मानवीय आधार पर अंतरिम राहत की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी पत्नी दिव्या तिवारी डिविएटेड नेजल सेप्टम और क्रोनिक साइनसाइटिस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। चिकित्सकों ने उनकी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की सलाह दी है।

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बच्चों को संभालना जरूरी
सौरभ शर्मा का तर्क है कि पत्नी के ऑपरेशन और उसके बाद रिकवरी अवधि में उनकी देखभाल तथा दो नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनका घर पर मौजूद रहना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि परिवार में देखभाल के लिए कोई अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पत्नी, मां और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। जांच एजेंसी ने सौरभ शर्मा के इस दावे पर सवाल उठाए कि परिवार में उनकी अनुपस्थिति में देखभाल करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है।
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100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का मामला
ईडी की जांच के अनुसार यह मामला एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल द्वारा 108 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है। एजेंसी के मुताबिक मेंदोरी से जब्त एक इनोवा कार से 11.60 करोड़ रुपये नकद और लगभग 51.893 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था। अब तक इस मामले में 108.24 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि सौरभ शर्मा को 60 दिन की अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं।

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