पॉक्सो की अदालत ने एक नाबालिग से लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी राकेश उर्फ टिंगू ठाकुर को दोषी करार देते हुए तिहरे आजीवन सश्रम कारावास व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायधीश ने पीड़िता को एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने 17 नवंबर 2017 को अधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 10 जनवरी 2017 को रिश्तेदारी में अपनी मौसी के घर ग्राम दौन थाना ठेमी, जिला नरसिंहपुर गई थी। जहां पर उत्तरजीवी के साथ आरोपी राकेश उर्फ टिंगू ठाकुर निवासी ग्राम दौन थाना ठेमी ने जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 29 जनवरी 2017 को वह अपने घर वापस आ गई, जहां वह गर्भवती हो गई और एक शिशु को जन्म दिया, उक्त शिशु की 20 जून 2017 को उपचार दौरान मृत्यू हो गई थी।
शिकायत पर पुलिस ने दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी राकेश को दोषी माना और तिहरे आजीवन कारावास व 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।