मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे के उस रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की, जिसमें याचिकाकर्ता का मोबाइल जबरन जब्त कर उसके फोन से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस ले ली गई। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने नरसिंहपुर एसपी को 26 जून को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर यह बताने कहा है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
नरसिंहपुर निवासी अभिषेक राय ने सीएम हेल्पलाइन में नरसिंहपुर पुलिस की कार्यप्रणाली की शिकायत की थी। आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी अमित कुमार डांगी ने अवैधानिक तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए याचिकाकर्ता का मोबाइल जब्त किया और खुद अभिषेक के नाम से उसके ही मोबाइल से सीएम हेल्पलाइन में फोन कर शिकायत बंद करवा दी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में इंस्पेक्टर एवं एक अन्य आरक्षक को निलंबित किया गया है और विभागीय जांच जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि निलंबन के सिर्फ दो सप्ताह बाद ही उक्त पुलिस अधिकारी को बहाल कर दिया गया था। निलंबन केवल औपचारिकता के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल व दीपक तिवारी पैरवी कर रहे हैं।