जबलपुर के महाराजपुर निवासी अपर्णा कोल व अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि महराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सार्वजनिक पार्क पर अतिक्रमण करके मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर उद्यान अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था।
इसके बावजूद भी पार्क पर मंदिर का निर्माण कर के भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। जबकि हाईकोर्ट ने सार्वजनिक पार्क व सड़क पर अतिक्रमण कर मंदिर बनाए जाने पर रोक लगाते हुए उन्हें हटाने के आदेश दिये हैं।
वहीं, दूसरी ओर पार्क पर अवैध रूप से निर्माण की शिकायत के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने मप्र शासन, जबलपुर कलेक्टर व नगर निगम जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।