फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP High Court: कोरोना काल के लिए थी स्कूल फीस में छूट, अर्थहीन होने के कारण HC ने किया याचिकाओं का निराकरण

Tue, 21 Nov 2023 08:37 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

MP High Court: कोरोना काल के लिए स्कूल फीस में छूट दी गई थी। अर्थहीन होने के कारण हाईकोर्ट ने याचिकाओं का निराकरण किया है।
विज्ञापन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोरोना काल के दौरान स्कूल फीस के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के संबंध में याचिकाएं दायर की गयी थी। याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने पाया कि कोरोना काल समाप्त हो गया है, जिसके कारण याचिकाएं अर्थहीन हो गयी हैं, जिसके बाद युगलपीठ ने सभी याचिकाएं निराकृत कर दी।

विज्ञापन


हाईकोर्ट द्वारा कोरोना काल के दौरान छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं लेने के आदेश जारी किये थे। इस आदेश के संबंध में गैर मान्यता प्राप्त सीबीएससी स्कूल संगठन, गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल संगठन, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, सीता शरण पांडे सहित अन्य आठ की तरफ से याचिका दायर की गयी थी। इसमें कहा गया था कि कोरोना काल पूरी तरफ से समाप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण हाईकोर्ट के आदेशानुसार छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ले। स्कूल खुलने के बाद प्रबंधन द्वारा फीस में बढ़ोतरी की गयी है।

स्कूल संचालकों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्कूल प्रारंभ हो गये हैं। स्कूलों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। स्कूल संचालन पढ़ने वाले छात्रों की फीस से होता है। सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि कोरोना काल समाप्त हो गया है। युगलपीठ ने याचिका अर्थहीन होने के कारण उनका निराकरण कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें