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MP High Court: पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नों के गलत माने जाने के आदेश पर रोक

Fri, 24 May 2024 09:44 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से लोक सेवा आयोग 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्नों के उत्तरों को गलत ठहराया है, जिसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को प्रदान करने के आदेश जारी किये थे। लोक सेवा आयोग ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता) को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रश्न (कबड्डी संघ का मुख्यालय) का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर (दिल्ली) को गलत माना। एकलपीठ ने इसके उत्तर जयपुर को सही करार दिया।

एकलपीठ ने अपने आदेश में डिलीट किए गए प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जांएगे। वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर जिन्होंने जयपुर दिया है, उन्हें अंक दिये जाने के आदेश जारी किये थे। एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

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