आपसी रंजिश में तीन युवकों पर प्राण घातक हमला करने तथा एक आरोपी की हत्या करने के आरोप में न्यायालय ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अन्य सजाओं के तहत दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गिरीश दीक्षित ने आरोपियों को ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, गढ़ा (जबलपुर) थानान्तर्गत परम मैरिज गार्डन के सामने आरोपियों ने आपसी रंजिश के कारण तलवार, लाठी, रॉड और बेसबॉल के डंडे से नितिन चक्रवर्ती, आकाश पटेल, वैभव पटेल और रंजित सिंह पर हमला कर दिया था। हमले में नितिन चक्रवर्ती की मौत हो गई थी तथा अन्य तीन व्यक्ति घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी सचिन चक्रवर्ती, नितिन चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती, तरुण चक्रवर्ती, करन चक्रवर्ती, दयाशंकर, रंजित चक्रवर्ती, विक्की, तरुण तथा संतोष को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।