धान उपार्जन कार्य के लिए वेयर हाउस संचालक के पति ने गोदाम का ताला नहीं खोला था। प्रशासन ने उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का अपराध शहपुरा में दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 132 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिला एमपी वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक सखाराम निमोदा के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गयी है।
एसडीएम शहपुरा ने जिला कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि सेवा सहकारी समिति बेलखेड़ा के प्रबंधक एवं ऑपरेटर धान खरीदी कार्य करने के लिए जब वेयरहाउस पहुंचे तो वेयरहाउस में ताला लगा पाया गया। इसके पश्चात जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शाहपुरा ने वेयरहाउस की संचालिका के पति नीरज बिल्ला से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे गोदाम का ताला नहीं खोलेंगे एवं धान खरीदी का कार्य अपने गोदाम में नहीं कराएंगे।
खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी हेतु सेवा सहकारी समिति बेलखेड़ा के केन्द्र क्रमांक 2 का उपार्जन केन्द्र राज वेयर हाउस में निर्धारित किया गया था। वेयर हाउस संचालक के द्वारा उपार्जन कार्य के लिए पूर्व में अपनी सहमति दी गई थी । प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर गोदाम को ब्लैकलिस्टेड करने एवं गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई पृथक से की जा रही है।