जबलपुर सेशन कोर्ट ने संजीवनी नगर निवासी एक तेरह वर्षीय बालक की फिरौती के लिए हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने जबलपुर निवासी आरोपी करण जग्गी व मलय राय को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही छह-छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमलता दहल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने 15 अक्टूबर 2020 को मुकेश लांबा के तेरह वर्षीय पुत्र आदित्य लांबा का अपहरण कर लिया था। इसके बाद फिरौती की मांग की। शिकायत पर संजीवनी नगर पुलिस ने अपराध कायम किया। इसी बीच आरोपियों ने आदित्य की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव बिछुआ नहर के किनारे फेंक दिया था। जांच उपरांत पुलिस ने अदालत के समक्ष चालान पेश किया। जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।