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MP News: चोरी की वारदात व साथी की हत्या करने वाले को उम्रकैद, एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा

Wed, 10 Jan 2024 09:24 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

Jabalpur: पारले जी फैक्ट्री में काम के दौरान चोरी करने की वारदात को छिपाने, साथ ही अपने ही साथी की हत्या करने वाले आरोपी प्रमोद कुशवाहा को अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे उदय सिंह मरावी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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चोरी की वारदात व साथी की हत्या करने वाले को उम्रकैद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मृतक विनय पटेल पारले जी फैक्ट्री रिछाई में काम करता था। उसी के साथ आरोपी प्रमोद कुशवाहा भी काम करता था, जिनके बीच दोस्ती थी। दोनों गोदाम से बिस्किट के कार्टूनों की चोरी कर बेचते थे। एक रात मृतक विनय पटेल व आरोपी प्रमोद कुशवाहा ने बारह कार्टून बिस्किट के ले जाने के लिये रंजीत नामक युवक की मोटर साइकिल दूर खेत में खड़ी की थी। 12 अगस्त 2018 की रात्रि मेेंं प्रमोद काछी, विनय पटेल, राजा कुशवाहा, भोला कुशवाहा, सौरभ सेन के द्वारा चोरी किए गए बिस्किट के कार्टून खेत के रास्ते से लेकर जा रहे थे।

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अर्थदंड से भी किया दंडित
रात के करीब ढाई बजे विनय रास्ते में खेत की गन्ना बाड़ी में लगे करंट के तार में फंसकर गिरकर बेहोश हो गया था। जिस पर आरोपी प्रमोद ने भोला की मदद से उसे मोटर साइकिल में बैठाया और इमलिया पड़रिया के रास्ते जलगांव के पास स्थित बड़ी नहर की पुलिया के पास पानी में विनय को फेंक दिया, जिससे उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी प्रमोद कुशवाहा को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संगीता सिंह परिहार ने पक्ष रखा।

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