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Jabalpur News: महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को उम्रकैद, घर से बाहर बुलाकर मारी गोली

Tue, 14 Jan 2025 03:34 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर जिला न्यायालय ने महिला की हत्या के दोषी सिक्योरिटी गार्ड रामकृष्ण लोधी को आजीवन कारावास और सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गार्ड ने 15 मई 2023 को विवाद के बाद महिला को गोली मार दी थी। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध किया। 
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अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI
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विस्तार
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जबलपुर जिला न्यायालय ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मूल रूप से दमोह जिले के तेजगढ़ खुर्द निवासी 30 वर्षीय रामकृष्ण लोधी गढ़ा कोष्टा मोहल्ला में सरस्वती बाई चौबे के मकान में किरायेदार था और सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 15 मई 2023 को रामकृष्ण अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर सरस्वती बाई के घर पहुंचा। बातचीत के बहाने उसने महिला को घर से बाहर बुलाया। विवाद के बाद उसने अपनी बंदूक से सरस्वती बाई को गोली मार दी और फरार हो गया।

महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गढ़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय का फैसला

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अभियोजन पक्ष ने एजीपी अनिल तिवारी की पैरवी में कोर्ट में गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। इन आधारों पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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