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Jabalpur News: पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 15 Aug 2024 04:39 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले वहशी पति को कोर्ट ने दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। वह पत्नी को मारकर घर छोड़कर भाग गया था। 
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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कैद की सजा दी गई है - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जबलपुर जिला अदालत ने पत्नी के साथ बेरहमीं से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति बंटू खान उर्फ शेख शहजाद को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने आरोपी बंटू खान को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्को ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि 2 जून 2023 आरोपी बंटू उर्फ शेख शहजाद ने शराब पीकर अपनी पत्नी खुशबू के साथ मारपीट करते हुए गलत काम करने का दवाब बना रहा था। नहीं मानने पर बेरहमीं से मारपीट की थी, जिससे उसकी पत्नी के सिर पर गंभीर चोट आई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अधमरी हालत में अपनी पत्नी को छोडक़र घर खाली कर सामान लेकर भाग खड़ा हुआ था। पीड़िता की उपचार दौरान मौत हो गई थी। उक्त मामले में गढ़ा थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
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