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Justice: नाबालिगों से दुष्कर्म करने वालों को 20-20 साल की सजा, दोनों दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Fri, 29 Sep 2023 10:10 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर में दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पीड़िता नाबालिग हैं। कोर्ट ने दोनों पीड़िताओं को दो-दो लाख प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं।
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पॉक्सो की अदालत ने दुष्कर्मियों को सजा सुनाई है। - फोटो : file photo
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विस्तार
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जबलपुर में पॉक्सो की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पवन कोरी व जयप्रकाश उपाध्याय को 20-20 साल की सजा व क्रमश: तीन हजार व छह हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने पीडि़ताओं को दो-दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने 22 अप्रैल 2021 को रांझी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह अपने पति के साथ बाहर गई थी। उसी दौरान उनकी बेटी गायब हो गई। जिसके बाद पुलिस ने उसे दस्तयाब किया। बेटी ने बताया कि आरोपी पारस उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी पारस कोरी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। 



दूसरे मामले में अदालत को बताया गया कि लार्डगंज थाने में 4 जुलाई 2019 को पीड़िता के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन को 2 जुलाई 2019 को कोई बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने पीड़िता को तलाश कर लिया। उसने अपने बयानों में बताया कि आरोपी जयप्रकाश उपाध्याय शादी का झांसा देकर उसे पुणे ले गया। जहां वह पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। इसके बाद वह गर्भवती हो गई और उनका एक बच्चा भी हुआ। बाद में उसने शादी से इंकार कर दिया। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने जयप्रकाश को 20 साल की सजा व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों ही मामलों में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पैरवी की।
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