फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jabalpur: ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, 16 हजार का जुर्माना भी देना होगा

Wed, 20 Jul 2022 07:29 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक ढाई वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवल को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
MP High Court Admit Card 2022 - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक ढाई वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवल को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड की अदालत ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए पीडि़त को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिये हैं।
विज्ञापन


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 20 अप्रैल 2020 को पीड़िता की मां ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, कि विगत 17 अप्रैल 2020 की दोपहर करीब 12 बजे मैं अपनी बेटी को नहला कर उसे तैयार करने गैलरी में खड़ा कर, उसके लिए दूध की बोटल लेने अंदर किचन में गई थी। जब बोतल लेकर वापस आई तो मेरी बेटी वहां पर नहीं थी। फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सामने केवट के घर में गई तो बताया गया कि आरोपी छोटू केवट उसे छत में लेकर गया हैं। जहां पर वह उसके साथ अश्लील हरकते करते हुए गंदा काम कर रहा था। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार व पॉक्सों सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी छोटू केवट को 20 की सजा से दंडित किया। 
विज्ञापन


 

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें