जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक ढाई वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवल को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड की अदालत ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए पीडि़त को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिये हैं।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 20 अप्रैल 2020 को पीड़िता की मां ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, कि विगत 17 अप्रैल 2020 की दोपहर करीब 12 बजे मैं अपनी बेटी को नहला कर उसे तैयार करने गैलरी में खड़ा कर, उसके लिए दूध की बोटल लेने अंदर किचन में गई थी। जब बोतल लेकर वापस आई तो मेरी बेटी वहां पर नहीं थी। फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सामने केवट के घर में गई तो बताया गया कि आरोपी छोटू केवट उसे छत में लेकर गया हैं। जहां पर वह उसके साथ अश्लील हरकते करते हुए गंदा काम कर रहा था। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार व पॉक्सों सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी छोटू केवट को 20 की सजा से दंडित किया।