फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jabalpur: नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 10 साल की सजा, पीड़िता को 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि देने के आदेश

Fri, 20 Oct 2023 07:24 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

Jabalpur News: पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दिया है। 
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एक नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सतीश कुमार मेहरा पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिये हैं।
विज्ञापन


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 2 सितंबर 2022 को पीड़िता की मं ने लार्डगंज थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी सतीश मेहरा 2 सितंबर को उनके घर आया और उनसे बातचीत की। इसके बाद उसने सतीश को जाने के लिये कहा। उसके बाद शाम से पीड़िता गायब हो गई। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को ढूंढ़ निकाला। जिसने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे बहुत परेशान करता था, जिस कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी।

उसके बाद आरोपी उसके घर शादी की बात करने आया, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया। जब उसकी मां काम पर चली गई तो आरोपी ने उसकी मां और घरवालों को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपने साथ चलने कहा, जिस पर उसे जबरदस्ती जाना पड़ा। इसके बाद आरोपी उसे दमोह ले गया, जहां दो तीन दिन रुकने के बाद ट्रेन से गुजरात ले गया और वहां एक मंदिर में शादी कर ली। जिसके बाद वह पति-पत्नी की तरह रहने लगे, इसके बाद आरोपी उसे दिल्ली ले गया, जहां उसका गर्भपात हुआ। पुलिस ने मामले में दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी सतीश मेहरा को दस साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें