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Jabalpur: पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, जान लेने के पीछे की वजह जानकर चौंक जाएंगे

Wed, 19 Jun 2024 10:46 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर

सार

पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे अब जीवन भर जेल में रहना होगा। कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 
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जेल - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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जबलपुर जिले के पाटन थाना क्षेत्र में कपड़ों की कीमत ज्यादा होने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या करने वाले पति विनोद ठाकुर को अदालत ने दोषी करार दिया है। पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीष कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मूल साईंपुरा, सेलवाड़ा थाना तेंदूखेडा जिला दमोह निवासी आरोपी 31 वर्षीय विनोद ठाकुर पिता स्व. भीकम सिंह ठाकुर पाटन के ग्राम कुकरभुका में ईश्वरदास पटेल के खेत में टपरिया बनाकर अपनी पत्नी मीना बाई के साथ रहता था। 24 मार्च 2021 को पाटन बाजार करने के बाद आरोपी अपने खेत में बनी टपरिया में पहुंचा। जहां मीना और विनोद के बीच कपड़ों की कीमत ज्यादा होने की बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी विनोद ने मीना पर बाहर पड़ी लकड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद मीना गिर गई। जिसके बाद आरोपी ने बड़े से पत्थर से मीना पर चार-पांच बार हमला किया। जिससे उसके चेहरे व उसके आसपास गंभीर चोटें आ गई और उसकी मौत हो गई। उक्त मामले में पाटन पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी विनोद ठाकुर को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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